अब Paytm का क्या होगा?
आरबीआई की ओर से साफ कर दिया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर लिया गया फैसला यथावत रहेगा। ऐसे में 29 फरवरी के बाद से क्या बदलेगा और पेटीएम के पास क्या विकल्प है, इसे लेकर चर्चा करना भी जरूरी है। कलंकी इसमें पहले से मौजूद राशि का इस्तेमाल किया जा सकेगा। के साथ ही आप पेटीएम यूपीआई का इस्तेमाल करके बैंक खाते से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कर सके। आप पेटीएम पेमेंट अकाउंट वॉलेट या कोई डिपाजिट नहीं कर पाएंगे।
पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की फैसला पर दोबारा विचार नहीं होगा अब क्या करेगी कंपनी-
आरबीआई रिजर्व बैंक की ओर से साफ कर दिया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर लिया गया फैसला रहेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यह निर्णय ग्रहों को के हित में लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से पेटीएम को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इंटेक्स फोन के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने बीते दिनों वित्त मंत्रालय और आरबीआई से इस मामले में पुनः विचार करने की आग्रह किया था, लेकिन पेटीएम पर क्रिया को लेकर गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ इनकार करते हुए कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर किसी भी तरह के पुनः विचार नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इंटेक्स सिस्टम को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, यह सिर्फ एक खास संस्था को लेकर बात है, उन्होंने आगे कहा कि वह किसी भी पिनटेक कंपनी को खिलाफ नहीं है और इस सेक्टर की लगातार ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन बैंकिंग नियामक होने के चलते हमारा प्राथमिक उद्देश्य ग्रहों को और डिपाजिट के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि पिनटेक प्लेटफार्म पर लाखों ग्राहक आते हैं और उनके वॉलेट में पैसा रखते हैं।
29 फरवरी से बना होगी पीपीबीएल की सेवाएं
भारतीय रिजर्व बैंक में बीते 31 जनवरी को पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाएं पर आने वाली 29 फरवरी 2024 से बैन का आदेश जारी किया था। रिजर्व बैंक ने गैर अनुपालन और सुपरवाइजरी चिताओं पर पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ नियम कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके साथ ही 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी नया ग्रह बनाने पर प्रतिबंध लगाया है प्रीपेड और टॉप ऑफ को रोकने के लिए कहा है कार्ड में डिपॉजिट ट्रांजैक्शन वर्जित रहेगा
गवर्नर बोले फैसले पर दोबारा विचार नहीं
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई का फैसला पर्याप्त मूल्यांकन के आधार पर और ग्रहों को के हितों में ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के बाद कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक के मामले में लिए गए फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो उनके सभी पहलुओं का मूल्यांकन और गहन चर्चा की बात लेते हैं जो सार्वजनिक हित में होते हैं हम वही निर्णय लेते हैं।